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भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में विस्तार से जानिए

भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में विस्तार से जानिए_20.1

भारत का राष्ट्रीय ध्वज: भारतीय ध्वज, प्रत्येक भारतीय का गौरव है। यह केवल एक साधारण कपड़ा नहीं है जिसे हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीयअवसर पर सलाम करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सख्त दिशानिर्देशों के तहत बनाया जाता है, जो विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकय्या द्वारा डिजाइन किया गया था। वे एक कृषक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को ब्रिटिश से भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। यह ध्वज 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच और इसी तरह उसके बाद भी भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज के रूप याद किया जाता है। “तिरंगा” शब्द विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाता है।

भारत का राष्ट्रीय ध्वज: डिज़ाइन

भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक तिरंगा झंडा है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद और नीचे उसी अनुपात में गहरा हरा रंग होता है। झंडे की चौड़ाई का लम्बाई से अनुपात 2: 3 होता है। सफेद बैंड के केंद्र में एक नेवी-ब्लू चक्र होता है। इसका डिजाइन अशोक के सारनाथ लायन कैपिटल के एबेकस के चक्र जैसा है। अशोक चक्र का व्यास, सफेद बैंड की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं।

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भारत का राष्ट्रीय ध्वज: प्रतीक

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग और प्रतीक गहरे दार्शनिक अर्थ रखते हैं। हर रंग भारतीय संस्कृति के एक विशिष्ट पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो नागरिकों के दिलों को छूता है। भगवा रंग, बलिदान और त्याग के लिए खड़ा है, सफेद रंग शांति का और हरा रंग, साहस और अमरता का प्रतीक है। अशोक चक्र, धर्म चक्र का प्रतीक है। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं जो केंद्र से निकलती हैं। यह धार्मिकता, न्याय और आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करती है। चक्र, निरंतर बढ़ने का प्रतीक है, जो प्रगति को दर्शाता है।

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तीनों रंग, भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। भगवा रंग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, सफेद रंग ईसाई धर्म के लिए है और हरा रंग इस्लाम के लिए है। समग्र रूप से राष्ट्रीय ध्वज सभी धार्मिक सिद्धांतों का संगम है।

भारत का राष्ट्रीय ध्वज: क्या करें

  • जनता का कोई सदस्य, कोई निजी संगठन या कोई शैक्षणिक संस्थान, सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, या राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान कर सकता है।
  • नए कोड की धारा 2 सभी निजी नागरिकों को अपने परिसर में झंडा फहराने का अधिकार देती है।

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भारत का राष्ट्रीय ध्वज: क्या नहीं करें

  • राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग सांप्रदायिक लाभ, सजावट या कपड़े के लिए नहीं किया जा सकता है। इसे मौसम के अनुसार, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराना चाहिए।
  • राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर जमीन या फर्श के स्पर्श या पानी के बहाने की अनुमति नहीं है। ध्वज को वाहनों, गाड़ियों, नावों या विमानों के हुड पर, ऊपर, या साइड में नहीं लगाया जाना चाहिए।
  • किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता। फूल या फूलमाला या कोई अन्य प्रतीक सहित किसी भी वस्तु को ध्वज पर या उसके ऊपर नहीं रखी जानी चाहिए।
  • राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग साज-सज्जा या कपड़ों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
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