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भारत लॉकडाउन को हटाने और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सेक्टर-वार दिशानिर्देशों के साथ अगले चरण यानी अनलॉक 3.0 में प्रवेश करने के लिए तैयार है। भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जिसमें अब तक 34,593 मौत हो चुके हैं। प्रत्येक दिन आने वाले नए मामले के कम होने के कोई असार नजर नहीं आ रहे हैं और लोगों को कोविड-19 के साथ रहना पड़ सकता है। भारत इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है और अनलॉक 3.0 के दिशा-निर्देश, कोविड-19 के लिए एहतियाती उपाय करते हुए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक कदम होगा।31 अगस्त, 2020 तक कन्टेंमेंट जोन में कड़ाई से लॉकडाउन को लागू किया जाएगा।
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अनलॉक 3.0 गाइडलाइन: इनकी मिली है इजाजत
- रात में व्यक्तियों का घूमना
- योग संस्थान, जिम 5 अगस्त से खुलेंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।
- सामाजिक दूरी के साथ स्वतंत्रता दिवस के कार्यों की अनुमति
- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।
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अनलॉक 3.0 गाइडलाइन: इनपर लगी है पाबंदी
- मेट्रो रेल सेवाएं
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।
- सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य और अन्य बड़े सामूहिक कार्य।
- कमजोर व्यक्तियों, अर्थात् 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, सह-रुग्णता वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गयी है।
अनलॉक 3.0 गाइडलाइन: कन्टेनमेंट जोन के लिए नियम
- कन्टेंमेंट जोन में तालाबंदी 31 अगस्त तक रहेगी।
- MHA ने कहा कि कन्टेंमेंट जोन में उपाय के साथ वायरस के फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी और अन्य मानदंडों को सख्त बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
- इन कन्टेंमेंट जोन को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और इन क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने दिशा-निर्देश इन ज़ोन के बाहर के क्षेत्र में लगा सकता हैं, जिन्हें वे आवश्यक मानते हैं।
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