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1947 से 2020 तक के भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची

Presidents of India: 1947 में, ब्रिटिश शासन के वर्षों के बाद, भारत आखिरकार अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होने में कामयाब रहा। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। डॉ राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। भारत के माननीय राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ भी हैं। राम नाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। उन्हें 25 जुलाई 2017 को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आइए एक नजर डालते हैं उन उम्मीदवारों की सूची पर जिन्हें अब तक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।

भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची

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  1. डॉ राजेंद्र प्रसाद (जनवरी 26, 1950 – मई 13, 1962)

वह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने लगातार दो बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भी कार्य किया। उन्हें वर्ष 1962 में भारत रत्न (सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार) से सम्मानित किया गया था।


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2.  डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन (मई 13, 1962 – मई 13, 1967)

डॉ एस राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक थे और भारत में और ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।


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3. डॉ जाकिर हुसैन (मई 13, 1967 – मई 03, 1969)

वह एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और एक राजनीतिज्ञ भी थे और साथ ही उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने से पहले वे 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।


4. ,1947 से 2020 तक के भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची_60.1वी.वी. गिरि (कार्यवाहक ) (03 मई, 1969 – 20 जुलाई, 1969); पूर्ण अवधि (24 अगस्त, 1969 – 24 अगस्त, 1974)

डॉ ज़ाकिर हुसैन के निधन के बाद, वराहगिरि वेंकटगिरी जिन्हें आमतौर पर वी.वी.गिरी के नाम से जाना जाता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वह राष्ट्रपति पद के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। निर्वाचित राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने 2 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने 1969 से 1974 तक अपना पूर्ण कार्यकाल दिया।


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5. जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह (20 जुलाई, 1969 – 24 अगस्त, 1969) (कार्यवाहक )

वे 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11 वें मुख्य न्यायाधीश और 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के छठे उपराष्ट्रपति रहे। उन्होंने वी.वी. गिरि द्वारा इस्तीफा देने के बाद 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया।


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6. फखरुद्दीन अली अहमद (24 अगस्त, 1974 – 11 फरवरी, 1977)

उन्होंने आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले दूसरे मुस्लिम थे। उनके सम्मान में, असम के बारपेटा में एक मेडिकल कॉलेज फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है।


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7. बी.डी. जट्टी (कार्यवाहक) (11 फरवरी, 1977 – 25 जुलाई, 1977)

फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद, बासप्पा दानप्पा जट्टी 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1974-1979 तक भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था।


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8. नीलम संजीव रेड्डी (25 जुलाई, 1977 – 25 जुलाई, 1982)

वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वह निर्विरोध चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे युवा नेता भी थे। उन्होंने 1977 में खराब आर्थिक स्थितियों के चलते अपने वेतन में 70 प्रतिशत की कटौती की।


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9. ज्ञानी जैल सिंह (1982 – 1987)

भारत के अब तक के एकमात्र सिख राष्ट्रपति, सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। वह ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जांच के दायरे में आए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों को आदेश दिया।


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10. आर वेंकटरमन 25 जुलाई, 1987 – 25 जुलाई, 1992

भारत के राष्ट्रपति के रूप में, वेंकटरमन को चार प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एशियाई विकास बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया।


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11. डॉ. शंकर दयाल शर्मा (25 जुलाई , 1992 – 25 जुलाई, 1997)

उन्होंने पहले भारत के आठवें उपराष्ट्रपति और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कांग्रेस के सदस्य के रूप में, उन्होंने बंगाल के नवाब के खिलाफ आंदोलन किया, जिन्होंने रियासत को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की।


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12. के.आर. नारायणन (25 जुलाई, 1997 – 25 जुलाई, 2002)

वह भारत के पहले दलित-मूल के राष्ट्रपति थे। नारायणन, जिन्होंने पूर्व में एक राजनयिक के रूप में साथ ही चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने दो बार लोकसभा भंग की, सबसे पहले उन्होंने 1997 में यूपी में कल्याण सिंह सरकार और 1998 में बिहार में राबड़ी देवी सरकार को खारिज करने से इनकार कर दिया।


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113. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (25 जुलाई, 2002 – 25 जुलाई, 2007)

‘मिसाइल मैन ऑफ इंडिया’ के नाम से लोकप्रिय डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 2002 में राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कलाम को प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता था और 1997 में उन्हें भारत रत्न भी मिला। उनके निर्देशन में रोहिणी -1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।


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14. प्रतिभा पाटिल (25 जुलाई, 2007 – 25 जुलाई, 2012)

वह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थीं। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 19 मामलों में मौत की सजा सुनाई और तीन की याचिकाओं को खारिज कर दिया। 1962 से 1985 तक वह पांच बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रही और 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गयी।


15. प्रणब मुखर्जी (25 जुलाई, 2012 – 25 जुलाई, 2017)

1947 से 2020 तक के भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची_170.1मुखर्जी एक मात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अलग-अलग समय पर सभी प्रमुखों की सेवा की केंद्र – विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त। 1984 में, मुखर्जी को यूरोमनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में चुना गया था। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।


16. राम नाथ कोविंद (25 जुलाई, 2017 – वर्तमान)

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वह आर के नारायणन के बाद दूसरे दलित नेता हैं जिन्होंने आजादी के बाद से भारत के सर्वोच्च पद पर कब्जा किया। वह बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियाँ विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जाँच के लिए एक न्यायिक आयोग का निर्माण थीं।

 

योग्यता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार:

  • भारत का नागरिक हो
  • 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो।
  •  लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के योग्य हो।
  •  केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, या किसी क्षेत्रीय या अन्य प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं हो।

चुनाव:

राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होता है और मतदान, गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 मतदाता सदस्य या 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें होते है:
  1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य;
  2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; और
  3. दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य;
  • प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है।
  • सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति चुनाव से सम्बन्धित सभी विवादों की जाँच करता है।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, की उपस्थिति में शपथ लेते हैं।

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कार्यकाल

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 कहता है कि:

  • राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।
  • किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है।
  • राष्ट्रपति पूर्ण-कार्यकाल से पहले उप-राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं।

वेतन और आवास

राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते भारत की संसद द्वारा तय किए जाते हैं। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 1,50,000 रुपये प्रति माह है। राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग

महाभियोग अवधि समाप्त होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। यदि राष्ट्रपति भारत के संविधान का उल्लंघन करता है, तो महाभियोग चलाया जा सकता है और संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू की जा सकती है। सदन में प्रस्ताव पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद सदन के एक चौथाई सदस्यों द्वारा एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जिसमें आरोप होते हैं और राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। 14 दिनों के बाद दूसरे सदन द्वारा आरोपों पर विचार किया जाता है और इस दौरान राष्ट्रपति अपना बचाव कर सकते हैं। यदि आरोपों को दूसरे सदन द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा और उन्हें पद छोड़ना होगा।

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शक्तियां

  • राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों, राज्यपालों, वित्त आयोग के सदस्यों और राजदूत, आदि की नियुक्ति करते हैं।
  • राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रों को बुला या स्थगित कर सकते हैं साथ ही वे लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं।
  • राष्ट्रपति वित्त आयोग (प्रत्येक 5 वर्षों के बाद) को नियुक्त करता है जो संघ और राज्य सरकारों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है।

राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता हैं:-

  1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
  2. राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन ) (अनुच्छेद 356)
  3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
  • राष्ट्रपति ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।
  • युद्ध की घोषणा कर सकता है, या संसद की मंजूरी के लिए शांति विषय को भेज सकता है।
  • कोई भी धन विधेयक या अनुदान की मांग संसद में प्रस्तुत या लागु नहीं की जा सकती जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की गई हो।
  • राष्ट्रपति के पास क्षमा देने, फांसी रोकने या सजा माफ करने या मौत की सजा को बदलने की शक्ति है।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न:

Q. भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी की न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

Ans. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।

Q.कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है?

Ans. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार, एक राष्ट्रपति को उस पद पर पुन: चुने जाने की कोई सीमा नहीं है।

Q. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?

Ans. राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं।

Q. भारत के राष्ट्रपति का त्याग पत्र कौन स्वीकार करता है?

Ans. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, राष्ट्रपति का त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में, इस्तीफा पत्र CJI (भारत के मुख्य न्यायाधीश) को सौंपा जाता है।

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